सीता सोरेन समेत 9 के खिलाफ चोरी, रंगदारी और अपहरण का मामला दर्ज; पूर्व PA ने लगाए आरोप

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धनबाद: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और पूर्व विधायक सीता सोरेन समेत 9 लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला धनबाद की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) आरती माला की अदालत में दायर किया गया है। जगन्नाथपुर, रांची निवासी सीता सोरन के पूर्व पीए देवाशीष मनोरंजन घोष ने सीता सोरेन समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2), 308(4), 115(2), 126(2), 316(2), 318(4), 14](3), 61(2) चोरी, रंगदारी, मारपीट, चीटिंग अपहरण एवं आपराधिक षड्यंत्र का केस दर्ज किया गया है। धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला की अदालत ने देवाशीष के अधिवक्ता के के तिवारी की दलील सुनने के बाद मुकदमे को सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया है।

आरोपियों में सीता सोरेन के अलावा सुनील चौधरी उर्फ सुनील पासी, गंगा सागर सिंह उर्फ डब्बू सिंह, विवेक सिंह, खुशबू सिंह, रिंकू शाहदेव उर्फ मृत्युंजय, राहुल नोनिया, रौनक गुप्ता और भोलू सिंह शामिल हैं।

देवाशीष ने अदालत में दायर अपने बयान में बताया कि 6 मार्च 2025 को उन्हें सीता सोरेन के साथ कतरास के एक शादी समारोह में जाने को कहा गया था। समारोह के बाद वे सोनोटोल होटल में ठहरे। रात करीब 11:30 बजे कथित रूप से सभी आरोपियों ने उन्हें होटल से जबरन उठाकर मारपीट की, खाली कागज पर हस्ताक्षर कराए और उनके एटीएम कार्ड से करीब 4 लाख रुपये की निकासी कर ली। देवाशीष का यह भी कहना है कि आरोपियों ने उनकी गाड़ी, जमीन के कागजात और अन्य निजी सामान भी जब्त कर लिया, जो अब तक नहीं लौटाया गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने 27 मई को सरायढेला थाना में इसकी शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इसके साथ ही आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने एक देसी कट्टा जबरन देवाशीष को पकड़ाकर झूठे आरोप में फंसा दिया। सीता सोरेन ने कथित रूप से अपनी राजनीतिक पहुंच का दुरुपयोग करते हुए देवाशीष के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत सरायढेला थाना में मुकदमा दर्ज कराया, जिससे उन्हें जेल जाना पड़ा।

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