पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 14 साल और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल की सजा

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। जबकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान पर 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपये और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर 500,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर वे दोनों जुर्माना नहीं भर पाते हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री को छह महीने और बुशरा को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

यह फैसला भ्रष्टाचार रोधी अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने अल-कादिर ट्रस्ट में करीब 50 अरब पाकिस्तानी रुपये के भ्रष्टाचार मामले में भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी एनएबी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। जज नासिर जावेद राणा ने 18 दिसंबर को ही इस मामले पर सुनवाई पूरी कर ली थी। इस मामले में पहले वे तीन बार फैसला टाल चुके हैं। फैसले का एलान होते ही पुलिस बुशरा बीबी को हिरासत में ले लिया। फैसले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्ट आचरण और अधिकार के दुरुपयोग का दोषी ठहराया गया है। जबकि बुशरा बीबी को अवैध गतिविधियों में शामिल होने का दोषी माना गया। न्यायाधीश ने अधिकारियों को अल-कादिर ट्रस्ट विवि को सरकार को सौंपने के निर्देश दिए। फैसले के बाद अदियाला जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजक जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की टीम मौजूद रही। इसके अलावा जेल में पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबर, पीटीआई की बैरिस्टर गौहर खान, शोएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और अन्य वकील मौजूद थे।

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