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पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया

On: August 2, 2025 4:49 PM
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बेंगलुरु: देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और पूर्व सांसद प्रज्‍वल रेवन्‍ना को अदालत ने यौन उत्पीड़न और वीडियो प्रसारण के मामले में आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा 48 वर्षीय घरेलू सहायिका के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में दी गई है। अप्रैल 2024 में कई महिलाओं ने प्रज्वल रेवन्‍ना पर जबरन यौन कृत्य करने और उसे रिकॉर्ड करने के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। अदालत ने उन्हें अधिकतम सजा सुनाई है। एक दिन पहले बेंगलुरु की विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया था। पिछले साल प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स टेप की पेनड्राइव सुर्खियों में आई थी। इसके बाद उनके महिलाओं के साथ वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।

हासन से जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को 31 मई को अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की जांच के लिए कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। जांच के बाद कई महिलाओं ने उनके खिलाफ रेप के आरोप लगाए। अब बेंगलुरु की अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को पहले मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। सजा के समय कोर्ट में उनके परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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