झारखंड में गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाले पर पूर्ण प्रतिबंध, सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा को दी प्राथमिकता
रांची :– झारखंड सरकार ने जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में अब गुटखा और तंबाकू या निकोटीन युक्त पान मसाले के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 (2)(a) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (निषेध और बिक्री पर प्रतिबंध) विनियम, 2011 के तहत लागू किया गया है। यह प्रतिबंध एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा और इस अवधि में किसी भी तरह की अवैध बिक्री या उत्पादन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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