गढ़वा: मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन को लेकर डीसी ने की बैठक, पदाधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

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गढ़वा:- समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त गढ़वा, शेखर जमुआर की अध्यक्षता में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वालंबन प्रोत्साहन योजना) को शुभारंभ करने हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें जिला एवं प्रखंड स्तर के संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

उक्त योजना के अनुपालन एवं क्रियान्वयन से संबंधित बैठक के दौरान उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं वी.सी. के माध्यम वर्चुअल रूप से उपस्थित अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान बताया गया कि सभी वी.एल.ई. को उक्त योजना के क्रियान्वयन से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है। प्रत्येक पंचायत में पांच-पांच की संख्या में वी.एल.ई उपस्थित रहेंगे।

योजना का शुभारंभ आगामी अगस्त माह के 01 अगस्त 2024 से 08 अगस्त 2024 तक सभी पंचायतों/वार्डों/में कैंप का आयोजन कर योग्य लाभुकों से आवेदन प्राप्त किया जाना है। योजना से संबंधित आवेदनों को संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के देखरेख में करने की बात कही गई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारी एवं वर्चुअल रूप से उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों, सीडीपीओ आदि को योजना से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई।

झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत बताया गया कि उक्त योजना के तहत 01 अगस्त 2024 से 08 अगस्त 2024 तक विशेष कैंप लगाकर आवेदन प्राप्त किया जाएंगे। चूंकि यह योजना 21 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक के युवतियों एवं महिलाओं के लिए है, इसलिए झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना लाभ लेने हेतु आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करना होगा। इसके तहत मुख्य रूप से आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता का पासबुक, राशन कार्ड में नाम अंकित होना आदि आवश्यक बताया गया।

इसके अतिरिक्त आवेदिका का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, पात्रता संबंधी घोषणा पत्र, मोबाईल नम्बर (रजिस्ट्रेशन हेतु OTP के लिए) आदि। “झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” के लाभुकों के लिए पात्रता के बारे में बतायी गई कि आवेदिका झारखड की निवासी हों, आवेदन के समय महिला 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो, आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता हो (वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकते हैं, लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता का आधार लिंक्ड कराना अनिवार्य होगा), आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र हो, आवेदिका का आधार कार्ड हो एवं आवेदिका का परिवार झारखण्ड राज्य के अंत्योदय अन्य योजना कार्ड (पीला रंग का राशन कार्ड)/पर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड)/K-Oil राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड)/हरा रंग का पृथक राशन कार्डधारी हो।

जबकि निम्न परिस्थितियों में आवेदिका इस योजना के तहत लाम पाने की अधिकारिणी नहीं होने की बात बताई गई जैसे कि आवेदिका स्वयं या उनके पति, केन्द्र/राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित / स्थायीकर्मी/संविदाकर्मी/मानदेयकर्मी के रुप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत के उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हों, EPF धारी आवेदक महिला, जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हों, आयकर अदा करने वाले परिवार एवं जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त बैठक के दौरान सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं यथा- सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, अबुआ आवास योजना, सीएमपीजीपी एफ.आर.ए., बिरसा हरित ग्राम योजना आदि की भी समीक्षा की गई। साथ ही साथ इलेक्शन एवं भू-अर्जन के कार्यों की भी समीक्षा की गई तथा ससमय लक्ष्य के अनुरूप कार्यों को करने का निर्देश दिया गया।

उक्त बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा विजय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी श्री बंशीधर नगर प्रभाकर मिर्धा, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सीडीपीओ गढ़वा, सीएससी मैनेजर, सभी लेडी सुपरवाइजर समेत वी.सी. के माध्यम से अन्य संबंधित पदाधिकारी यथा- सभी बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ आदि उपस्थित थे।

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