गढ़वा: उपायुक्त शेखर जमुआर के निर्देश के अलोक में नगर उँटारी प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत हलिवंताकला में जिला स्तरीय जाँच दल का गठन कर अबुआ आवास के लाभुकों का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान अबुआ आवास योजना अन्तर्गत स्वीकृत परिवारों के 12 घरों का यादृच्छिक भौतिक जाँच/सत्यापन कराया गया। जाँच के क्रम में अबुआ आवास के कुल 09 लाभुक पात्रता के विरुद्ध पाए गयें। जांचोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदनानुसार पाया गया कि सबिता देवी, (मुखिया) ग्राम पंचायत हलिवंताकला, मनीष कुमार, (तत्कालीन प्रखण्ड समन्वयक) नगर उँटारी, नन्द कुमार मेहता (पंचायत सचिव) ग्राम पंचायत हलिवंताकला के द्वारा सूक्ष्मता से जाँच किये बगैर ही अयोग्य लाभुकों को योग्य बता कर आवास का लाभ दिलाते हुए राशि विमुक्त कराया गया है। इस प्रकार उपरोक्त पदाधिकारी/कर्मी एवं मुखिया को अबुआ आवास के अयोग्य लाभुकों को योग्य बताकर राशि विमुक्त कर दिए जाने का दोषी पाया गया। उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा बताया गया कि अयोग्य लाभुको के चयन, सत्यापन, जियो टैग, एवं भुगतान करने वाले सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मी एवं मुखिया से स्पष्टीकरण पृच्छा किया गया है। साथ ही दोषियों के विरुद्ध आगे आवश्यक कार्रवाई एवं राशि वसूली का भी कार्य किया जायेगा।