गढ़वा: उपायुक्त ने जनता दरबार के माध्यम से सुनी आमजनों की समस्याएं

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गढ़वा: उपायुक्त गढ़वा, शेखर जमुआर ने आज समाहरणालय स्थित सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में आए फरियादियों की समस्याएं बारी-बारी से सुनी गई एवं उसके निष्पादन हेतु उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया।

आज के जनता दरबार में राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, योजनाओं का लाभ, अतिक्रमण, रोजगार सृजन, बकाया मजदूरी भुगतान समेत अन्य समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए ग्रामीणों की बारी-बारी से उपायुक्त द्वारा समस्या सुनी गई एवं यथाशीघ्र उनके समस्याओं के निराकरण करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया।

सर्वप्रथम खरौंधी प्रखंड के ग्राम सुंडी निवासी बसंत मिंज ने आवेदन समर्पित करते हुए बताया कि वर्ष 2017 में आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति मिली थी, जिसका कार्य रुफ लेवल तक पूर्ण कर दिया गया है परंतु मटेरियल भुगतान के अभाव में अभी तक छत की ढलाई नहीं हो सकी है। अतः उन्होंने आग्रह किया है कि उचित कार्रवाई करते हुए भुगतान कराने की कृपा की जाए।

धुरकी प्रखंड के ग्राम सोनडीहा निवासी संतोष कुमार यादव ने अनुकंपा के आधार पर लिपिक के पद पर नियुक्ति करने के संबंध में आवेदन समर्पित किया है। उन्होंने बताया कि 19 सितंबर 2023 को उग्रवादी हिंसा में उनके पिता स्वर्गीय सूर्यदेव प्रसाद यादव की मृत्यु हो गई थी, जिसके विरुद्ध अनुकंपा के आधार पर उनके आश्रित उनके पुत्र संतोष कुमार यादव को लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु उपायुक्त गढ़वा से स्वीकृति भी प्रदान की गई है परंतु अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया नहीं अपनाइ गई है। उक्त मामले का निष्पादन हेतु उपायुक्त शेखर जमुआर द्वारा प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा गढ़वा को निर्देशित किया गया है।

रमना प्रखंड के कोरगा निवासी रफीक अली ने अपना आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अपने निजी भूमि पर अपने ही गांव के कुछ दबंगों द्वारा जबरन मकान निर्माण करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण का विरोध करने पर उनके जान माल की भी हानि हो सकती है। अतः उन्होंने अनुरोध करते हुए अवैध निर्माण को रोके जाने की मांग की है। विनोद कुमार रंजन राजस्व उप निरीक्षक राजस्व कार्यालय चिनिया ने अपना आवेदन समर्पित करते हुए अपने बकाया वेतनादि के भुगतान के संबंध में अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि उनके बकाए वेतनादि के भुगतान से संबंधित वाद की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा कर दी गई है एवं उसके आदेश की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। 20 मार्च 2024 को पारित आदेश की छाया प्रति संलग्न करते हुए उनके कार्यालय को उन्होंने 9 जुलाई 2024 को भी समर्पित किया था परंतु भुगतान संबंधी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकी है। अत: माननीय उच्च न्यायालय झारखंड सरकार रांची द्वारा पारित आदेश के आलोक में उचित कार्रवाई करते हुए उन्होंने बकाया वेतनादि के भुगतान हेतु अनुरोध किया है।

इस प्रकार बारी-बारी से लोगों ने अपनी-अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। आज के जनता दरबार में आमजनों के विभिन्न समस्याओं से संबंधित कुल 9 मामले प्राप्त हुए। आमजनों से प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा संबंधित पदाधिकारीयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

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