झारखंड वार्ता न्यूज
रांची/डेस्क।। झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रोन्नति पर लगी रोक वापस ले ली है। 31 अक्टूबर को ही न्यायालय ने अपने आदेश जारी कर प्रोन्नति पर रोक लगा दी थी।इसके बाद पदाधिकारियों के हित को देखते हुए और प्रोन्नति के बिना सेवानिवृत्त होते जा रहे पदाधिकारियों की स्थिति से अवगत होने के बाद हाईकोर्ट ने सात नवंबर को आदेश जारी कर रोक वापस ले ली है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि कोर्ट के अंतिम आदेश से प्रोन्नति प्रभावित होगी। हाईकोर्ट की रोक वापसी के बाद अब पुलिस इंस्पेक्टर से डीएसपी रैंक में प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है।
186 नामों की सूची पर विचार होगा
बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही जेपीएससी बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें डीएसपी के 93 पदों के लिए भेजी गई पुलिस इंस्पेक्टर के 186 नामों की सूची पर विचार होगा।
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में इंस्पेक्टर से डीएसपी रैंक में प्रोन्नति देने के लिए भेजी गई सूची पर पहले सात नवंबर को ही बैठक प्रस्तावित थी। इसी बीच 31 अक्टूबर को कोर्ट ने प्रोन्नति पर रोक लगा दी।
सात नवंबर को ही कोर्ट का आया था आदेश
इस आदेश के आलोक में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने छह नवंबर को पत्र लिखकर बैठक स्थगित करने पर विचार करने के लिए कहा था।सात नवंबर की बैठक स्थगित हो गई थी। सात नवंबर को ही कोर्ट का प्रोन्नति पर रोक हटने संबंधित आदेश आ गया। अब संभावना बन रही है कि बहुत जल्द जेपीएससी में प्रोन्नति समिति की बोर्ड की बैठक की तिथि निर्धारित होगी और सभी योग्य पदाधिकारियों को प्रोन्नति मिलेगी।