रांची:- हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जो लोग साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं, उन्हें तात्कालिक राहत पहुंचाई जाए। फंड बनाकर पैसे वापसी पर सरकार को विचार करना चाहिए। हाईकोर्ट ने साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों के पैसे की वापसी मामले में स्वत: संज्ञान पर शुक्रवार को सुनवाई की। जस्टिस एस. चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता कोर्ट के समक्ष हाजिर हुए। उन्होंने कोर्ट को झारखंड में साइबर क्राइम की जांच प्रणाली, साइबर सेल सहित साइबर फ्रॉड रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी।