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झारखंड: 6 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन संबंधी दिशा निर्देश जारी

On: January 6, 2026 8:28 PM
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रांची: झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए संचालित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बालवाटिका और कक्षा 1 के नामांकन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत राज्य के सभी उत्कृष्ट विद्यालयों में तय मानकों के अनुसार नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।


जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बालवाटिका (5+ आयु) और कक्षा 1 (6+ आयु) में प्रत्येक कक्षा में 40–40 विद्यार्थियों का नामांकन किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से निर्धारित समय-सीमा के भीतर संपन्न कराई जाएगी।


नामांकन प्रक्रिया के तहत संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) द्वारा विद्यालयवार आवेदन एकत्र किए जाएंगे और उन्हें राज्य परियोजना कार्यालय को भेजा जाएगा। इसके बाद राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से सभी जिलों के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए विद्यालयवार सीट विवरणी जारी की जाएगी।


नामांकन से संबंधित विज्ञापन में विद्यालयों के नाम और उपलब्ध सीटों की संख्या स्पष्ट रूप से प्रकाशित की जाएगी। इस विज्ञापन को विद्यालयों के सूचना पट, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय तथा संबंधित विद्यालयों की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।


निर्देशों के अनुसार, सभी जिलों को 22 जनवरी 2026 तक नामांकन से जुड़ा विज्ञापन प्रकाशित करना होगा, जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है।


अभिभावक संबंधित विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिशन लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय या संबंधित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से नामांकन प्रपत्र प्राप्त कर ऑफलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
नामांकन के लिए केवल उसी जिले में निवास करने वाले अभिभावकों के बच्चे पात्र माने जाएंगे। साथ ही, विद्यालय में नामांकन के समय प्रधानाध्यापक द्वारा अभिभावकों से शपथ पत्र लिया जाएगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चे के सुरक्षित विद्यालय आवागमन की जिम्मेदारी अभिभावक स्वयं वहन करेंगे।


चयन प्रक्रिया में दूरी को प्राथमिकता का आधार बनाया गया है। पहले चरण में विद्यालय से 2 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसके बाद 7 किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले बच्चों पर विचार किया जाएगा। नामांकन केवल निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आने वाले बच्चों का ही किया जाएगा।


आयु मानदंड के अनुसार, बालवाटिका के लिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 5 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चे पात्र होंगे, जबकि कक्षा 1 के लिए इसी अवधि में 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों को ही नामांकन का अवसर मिलेगा।


राज्य में संचालित छह सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में इस सत्र के लिए बालवाटिका और कक्षा 1 में नामांकन किया जाएगा। इनमें पाकुड़, खूंटी, धनबाद, चतरा, साहिबगंज तथा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (गर्ल्स), लातेहार शामिल हैं।


शिक्षा विभाग का मानना है कि इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से राज्य के उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और सुगम बनाया जा सकेगा, जिससे योग्य बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सके।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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