रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े विवादित मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने पूरे मामले की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने का आदेश दिया है। यह निर्णय ईडी अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया।
दरअसल, पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी और राज्य सरकार दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनी थीं। दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाती है।
मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में आरोपी संतोष कुमार ने ईडी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। संतोष कुमार का आरोप था कि जांच के दौरान ईडी के अधिकारियों ने उनके खिलाफ गलत तरीके से कार्रवाई की और नियमों का पालन नहीं किया। इसी शिकायत के आधार पर रांची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
शिकायत दर्ज होने के बाद रांची पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए ईडी के स्थानीय कार्यालय में भी कदम उठाए थे। इस कार्रवाई को ईडी ने अनुचित और कानून के खिलाफ बताया था। इसके बाद ईडी अधिकारियों ने इस पूरे मामले को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया।
ईडी की ओर से अदालत में दायर रिट याचिका में कहा गया था कि राज्य पुलिस द्वारा की जा रही जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती, इसलिए मामले की जांच किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए। ईडी ने अदालत से मांग की थी कि जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी जाए।
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ED की दलीलों को ध्यान में रखते हुए यह अहम फैसला सुनाया और पूरे मामले की जांच अब CBI को सौंपने का आदेश दिया। अदालत के इस आदेश के बाद अब इस प्रकरण की आगे की जांच केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जाएगी, जिससे पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई जा रही है।










