रांची: हाईकोर्ट के आदेश पर हाजिर हुईं गृह सचिव, 30 दिनों में मॉडल जेल मैन्युअल को अधिसूचित करने की बात कही
रांची: झारखंड की जेलों में बंद कैदियों की स्थिति और जेल मैन्युअल में सुधार के मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एम. रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई.राज्य की गृह सचिव वंदना डाडेल अदालत में सशरीर उपस्थित हुईं. झारखंड हाईकोर्ट ने उनसे पूछा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए मॉडल जेल मैन्युअल कब लाएगी.राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने कोर्ट के समक्ष अंडरटेकिंग फाइल करते हुए कहा कि झारखंड जेल मैन्युअल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. कैबिनेट से स्वीकृति के बाद इसे 30 दिनों के अंदर अधिसूचित कर दिया जाएगा.हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की है.
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