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रांची: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हरमू स्थित आवास के व्यावसायिक इस्तेमाल के मामले में झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया है।

इस संबंध में आवास बोर्ड ने खुद स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि हरमू, रांची स्थित उच्च आय वर्गीय भूखंड (संख्या-एच0/10ए और छिटपुट प्लॉट) का आवंटन महेंद्र सिंह धोनी को सरकारी कोटे के तहत किया गया था।

आवंटित भूमि पर बने भवन में व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ बोर्ड ने धोनी को कोई नोटिस नहीं भेजा है। इस मामले में, हाल ही में आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने धोनी के आवास में लैब खोलने के मामले की जांच का आदेश दिया था। जांच पूरी होने के बाद बोर्ड इस पर आगे कोई कार्रवाई करेगा।

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