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अवैध खनन मामला : HC ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज की

On: February 10, 2024 4:56 PM
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झारखंड वार्ता न्यूज़

रांची:- साहिबगंज जिले में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। 8 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में पंकज मिश्रा की बेल पर सुनवाई हुई। पंकज मिश्रा को ईडी ने मनी लाउंड्रिंग के केस में 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में ही है। पंकज मिश्रा की ज़मानत अर्जी निचली अदालत पहले ही खारिज कर चुका है और अब हाईकोर्ट में भी उसे बेल देने से इंकार कर दिया है।

Satyam Jaiswal

सत्यम जायसवाल एक भारतीय पत्रकार हैं, जो झारखंड राज्य के रांची शहर में स्थित "झारखंड वार्ता" नामक मीडिया कंपनी के मालिक हैं। उनके पास प्रबंधन, सार्वजनिक बोलचाल, और कंटेंट क्रिएशन में लगभक एक दशक का अनुभव है। उन्होंने एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से शिक्षा प्राप्त की है और विभिन्न कंपनियों के लिए वीडियो प्रोड्यूसर, एडिटर, और डायरेक्टर के रूप में कार्य किया है। जिसके बाद उन्होंने झारखंड वार्ता की शुरुआत की थी। "झारखंड वार्ता" झारखंड राज्य से संबंधित समाचार और जानकारी प्रदान करती है, जो राज्य के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है।

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