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पडहा समिति व आदिवासी संगठनों का बेड़ो स्थित महादानी मैदान की घेराबंदी योजना! अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा लागू

On: November 8, 2025 3:23 PM
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रांची: पड़हा समिति एवं आदिवासी समुदाय के धार्मिक संगठनों द्वारा (महिलाएं एवं बच्चे सहित) हजारों की संख्या में हरवे हथियार के साथ बेड़ो थाना थानान्तर्गत मौजा बैड़ो, थाना नं0-76, खाता नं०-386, प्लॉट नं0-989/2512, रकबा 1.05 एकड़ भूमि पर बिना प्रशासनिक स्वीकृति या ग्राम सभा के द्वारा बिना पारित प्रस्ताव के घेराबंदी किये जाने की सूचना के बाद अनुमंडलाधिकारी के आदेश से 8 नवंबर से बेड़ो स्थित ऐतिहासिक महादानी मैदान में अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

इस संदर्भ में अनुमंडलाधिकारी के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक, बेडो, राँची का पत्रांक-1076/25, दिनांक-05.11.2025 एवं थाना प्रभारी, बेड़ो थाना, राँची का ज्ञापांक-1803/2025, दिनांक-05.11.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनाक-09.11.2025 को दिन रविवार को पड़हा समिति एवं आदिवासी समुदाय के धार्मिक संगठनों द्वारा (महिलाएं एवं बच्चे सहित) हजारों की संख्या में हरवे हथियार के साथ उपस्थित होकर बेड़ो थाना थानान्तर्गत मौजा बैड़ो, थाना नं0-76, खाता नं०-386, प्लॉट नं0-989/2512, रकबा 1.05 एकड़ भूमि पर बिना प्रशासनिक स्वीकृति या ग्राम सभा के द्वारा बिना पारित प्रस्ताव के घेराबंदी किये जाने की सूचना प्राप्त है (.) अन्य स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त जमीन का एक बडा भाग महादानी मैदान में पड़ता है, जहां हर तरह के कार्यक्रम (राजनीतिक/समाजिक / धार्मिक कार्यक्रम होते हैं) एवं बच्चों का खेल का मात्र एक मैदान है (.) उपरोक्त वर्णित भूमि पर घेराबंदी का कार्य किये जाने पर विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है (.) पुलिस उपाधीक्षक, बेडो, राँची एवं थाना प्रभारी, बेडो थाना, राँची द्वारा बेड़ो अंचल अन्तर्गत विवादित भूमि (महादानी मैदान) पर दिनांक-09.11.2025 को विधि-व्यवस्था की समस्या को देखते हुए बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतएव मैं उत्कर्ष कुमार, अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची संतुष्ट होकर बि०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेड़ो अंतर्गत महादानी मैदान के 500 मीटर की परिधि में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी करता हूँ:-

1-उपरोक्त जमीन पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना. या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों)।

2-किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर उपरोक्त जमीन पर या इसके आस-पास निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोडकर)।

3-किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर उपरोक्त जमीन पर या इसके आस-पास जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

4-किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।

5-किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

यह निषेधाज्ञा दिनांक-08/11/2025 के प्रातः 06.00 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी

रहेगा।

इसकी प्रतिलिपि इन्हें भेजी गई

7056/गो०, राँची, दिनांक: 08/11/2025 प्रतिलिपिः-उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची/वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः अपर जिला दंडाधिकारी, विधि-व्यवस्था, राँची / पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः अंचल अधिकारी, बेडो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः पुलिस उपाधीक्षक, बेड़ो, राँची को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः थाना प्रभारी, बेड़ो, राँची को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-प्रभारी पदाधिकारी, वेतार संवाद शाखा, राँची को सूचनार्थ एवं त्वरित कार्रवाई हेतु

Satish Sinha

मैं सतीश सिन्हा, बीते 38 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। इस दौरान मैंने कई अखबारों और समाचार चैनलों में रिपोर्टर के रूप में कार्य करते हुए न केवल खबरों को पाठकों और दर्शकों तक पहुँचाने का कार्य किया, बल्कि समाज की समस्याओं, आम जनता की आवाज़ और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की वास्तविक तस्वीर को इमानदारी से उजागर करने का प्रयास भी निरंतर करता रहा हूँ। पिछले तकरीबन 6 वर्षों से मैं 'झारखंड वार्ता' से जुड़ा हूँ और क्षेत्रीय से जिले की हर छोटी-बड़ी घटनाओं की सटीक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग के माध्यम से पत्रकारिता को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ।

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