गढ़वा:- आज समाहरणालय के सभागार में जिला परिवहन पदाधिकारी धीरज प्रकाश एवं जिला कल्याण पदाधिकारी निलेश मुर्मू द्वारा संयुक्त रूप से बैठक कर मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के संचालन को लेकर सभी बस संचालकों के साथ विचार विमर्श एवं आवश्यक जानकारी दी गई। बैठक में मुख्य रूप से अधिसूचित ग्रामीण मार्ग पर इच्छुक बस संचालकों को दिए जाने वाले लाभ की जानकारी दी गई। बताया गया कि उक्त योजना के तहत संचालित होने वाले बसों में टैक्स माफी -सभी परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क, फिटनेस शुल्क, निबंधन शुल्क आदि केवल 1-1 रुपये में तथा रोड टैक्स निशुल्क रहेगा।
ब्याज सब्सिडी 20 प्रतिशत मार्जिन मनी के ऊपर बैंक द्वारा लोन की सुविधा तथा 80000 रुपये वार्षिक यानी 5 सालों में कुल 4 लाख तक ब्याज सब्सिडी दिया जाएगा। डीजल सब्सिडी योजना के तहत परमिट निर्गत होने के उपरांत संचालन करने पर 33 से 42 सीट वाले वाहनों के लिए 18 रुपये/किमी, 25 से 32 सीट के लिए 14.50 रुपये/ किमी, 13 से 25 सीट के लिए 10.50 रुपये/ किमी और सात से 12 सीट के लिए 7.50 रुपये/किमी डीजल सब्सिडी दी जायेगी। सभी प्रकार के पड़ाव शुल्क व नगर निगम प्रवेश शुल्क आदि नहीं लगेगा। रोड टैक्स, फिटनेस शुल्क, परमिट शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क, 1 रुपये में किये जाने के कारण इसकी कुल लागत जोड़ने पर 5 साल के अंदर कुल 1,26,000 की बचत। इस योजना में इच्छुक ST, SC, Minority, BC वर्ग के मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ताओं को 5 लाख का अनुदान दिया जाएगा। सभी उपस्थित बस संचालकों को उक्त योजना के तहत बस संचालन हेतु आवेदन करने को कहा गया।
वाहन चलाने की लागत कितनी सस्ती हो जाएगी इसे लेकर भी जानकारी दी गई। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा उदाहरण देते हुए कहा गया कि इसको इस प्रकार से समझे- 32 से 42 सीटर गाड़ी यदि 100 रुपये औसत लागत की एक लीटर डीजल में 5 किलोमीटर चलती है और इस श्रेणी के बस को 18 रुपए प्रति किलोमीटर डीजल सब्सिडी की नगद राशि वाहन मलिक को दिया जाता है तो कुल 90 रुपया का भुगतान होता है, यानी 5 किलोमीटर चलने पर वाहन संचालक को केवल ₹10 यानी प्रति किलोमीटर केवल ₹2 की लागत आएगी।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज की जानकारी दी गई। बताया गया कि अपने राज्य की प्रदायकर्ता संस्था को सभी वांछित अभिलेखों के साथ दो प्रतियों में आवेदन पत्र प्रेषित करें। निम्न अभिलेख आवश्यक हैं, कृपया इन्हें संलग्न करें:- केन्द्र या राज्य सरकार के चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र जो 40% अथवा 40% से अधिक विकलांगता दर्शाता हो, आय घोषणा प्रमाण पत्र (आवेदन पत्र पर ही) या संलग्न करें, पंचायत, नगरपालिका या विद्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म/आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र, एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ और एक पूर्ण आकार का फोटोग्राफ, शपथ पत्र कि इसी उद्देश्य हेतु राज्य के किसी स्रोत से ऋण नहीं प्राप्त किया है, यदि परियोजना हेतु आवश्यक हो तो, आवेदन के साथ केन्द्र / राज्य शासकीय संस्थानों तथा राज्य प्रदूषण बोर्ड से अनुमति का प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है। इन सभी प्रमाणपत्रों की प्रतियों को संलग्न करना आवश्यक है।