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उत्तरप्रदेश: जाजमऊ आगजनी मामले में कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान, शौकत अली, मोहम्मद शरीफ और इजरायल आटेवाला को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट द्वारा इरफान सोलंकी पर 20 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। सपा विधायक इरफान सोलंकी इस प्रकरण में 2 दिसंबर 2022 से महाराजगंज जेल में बंद हैं। इरफान सोलंकी कानपुर के सीसामऊ विधानसभा सीट से विधायक हैं। हालांकि अब सजा होने से कानपुर की इस विधानसभा से अब सपा विधायक की कुर्सी जाना तय है।

बता दें कि जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक प्लॉट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में सात नवंबर 2022 को आग लग गई थी। नजीर फातिमा का कहना था कि पूरी साजिश के तहत उनके घर को आग के हवाले किया गया, जिससे वह घर छोड़कर चली जाएं और ये लोग घर पर कब्जा कर सके। ऐस में पीड़ित महिला नजीर ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान सोलंकी व उसके साथियों पर आग लगाने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने आगजनी, नुकसान पहुंचाने, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषसिद्ध किया था। वहीं, सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सात जून की तारीख तय की थी। सुनवाई के दौरान चार आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे जबकि इरफान सोलंकी की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई।

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