रांची:झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार,राँची के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार,न्याय सदन,सिविल कोर्ट,जमशेदपुर के सचिव महोदय के आदेशानुसार 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय,सुंदरनगर,जमशेदपुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया .जिसमें बालिकाओं को बताया गया कि यह दिवस हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है, ताकि समाज में बालिकाओं के अधिकार,शिक्षा,सुरक्षा और सम्मान के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।
बालिका केवल एक बेटी नहीं होती,वह एक परिवार की नींव,
एक समाज की शक्ति,
और एक देश का भविष्य होती है।
PCPNDT Act,1994 के दुष्परिणामों के विषय पर लैंगिक चयन(Sex Slection कानून अपराध है इसमें सजा एवमं जुर्माना का भी प्रावधान है एवमं शिकायत दर्ज राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर-1098/104,जिला स्वास्थ्य अधिकारी,मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कर सकते हैं।
बाल विवाह निषेध अधिनियम,2006 पर इसके दुष्परिणाम पर बालिकाओं को बताया गया कि शिक्षा रुक जाती है कम उम्र में गर्भधारण से स्वास्थ्य जोखिम,मातृ एवमं शिशु मृत्यु दर बढ़ती है बाल अधिकारों का हनन होता है।
इस अधिनियम में 2 वर्ष तक सजा का प्रावधान है तथा 1 लाख तक का जुर्माना है। माता-पिता,अभिभावक,पंडित,काजी,मौलवी सभी दोषी माने जाते हैं बताया गया।
बाल विवाह की शिकायत बाल विवाह निषेध पदाधिकारी(CMPO/BDO),चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर1098,पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100,121,नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100,जिला प्रशासन को दर्ज कर सकते हैं।
इस विधिक जागरूकता कार्यक्रम में पीएलभी सह अधिकार मित्र अरुण रजक,गोलोरिया पूर्ति,सूरज कुमार योगदान दिए विद्यालय की वार्डन एवमं शिक्षाकाएँ भी उपस्थित रहे।










