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जमशेदपुर: एसडीएम ने तंबाकू बिक्री करने वाले दो दुकान संचालकों पर लगाया जुर्माना, दी चेतावनी

On: May 21, 2025 8:05 AM
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जमशेदपुर: धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती शताब्दी मजूमदार द्वारा कदमा में डीबीएमएस स्कूल के आसपास तम्बाकू उत्पादों की अवैध बिक्री के विरुद्ध जांच अभियान चलाया गया।

यह कार्रवाई COTPA Act, 2003 (Cigarettes and Other Tobacco Products Act) के अंतर्गत की गई, जो शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मो. मंजर भी शामिल रहे।


इस दौरान स्कूल के समीप मौजूद कई दुकानों की जांच की गई। नियमों के उल्लंघन में पाए गए विक्रेताओं को चेतावनी दी गई और दो दुकान संचालकों के विरुद्ध जुर्माना भी लगाया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि स्कूलों और कॉलेजों के पास इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं और प्रशासन इस पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगा। उन्होने जनसामान्य से भी अनुरोध किया कि वे ऐसे मामलों की सूचना प्रशासन को दें ताकि मिलकर समाज को तम्बाकू मुक्त बनाया जा सके। यह अभियान आगे भी विभिन्न क्षेत्रों में जारी रहेगा।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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