रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 67 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए निर्णय शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आपदा राहत और प्रशासनिक सुधार से जुड़े रहे।
संस्कृति और साहित्य को मिलेगा बढ़ावा
राज्य की सांस्कृतिक एकता और कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए तीन नई अकादमियों के गठन को स्वीकृति दी गई—
झारखंड राज्य ललित कला अकादमी
झारखंड राज्य साहित्य अकादमी (जनजातीय भाषाओं को छोड़कर क्षेत्रीय भाषाओं के लिए)
झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी
शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा
“झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025” को मंजूरी।
“झारखंड कार्यपालिका नियमावली, 2000” में संशोधन कर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों से संबंधित विषय को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्यदायित्व में जोड़ा गया।
प्रशासनिक और कानूनी निर्णय
पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को आजीवन मिले आवास को उनकी पत्नी रूपी सोरेन को आवंटित करने का निर्णय।
झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा कोष (संशोधन) नियमावली, 2025 को स्वीकृति।
निबंधन कार्यालयों के अस्थायी लिपिकों की सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ मान्यता दी गई।
जनगणना-2027 अधिसूचना के पुनः प्रकाशन को मंजूरी।
स्वास्थ्य विभाग में कार्रवाई
सेवा में लापरवाही और अन्य कारणों से कई चिकित्सकों पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने बर्खास्तगी/हटाने का निर्णय लिया—
डॉ. फरहाना (सदर अस्पताल, गिरिडीह)
डॉ. ज्योति कुमारी (पीएचसी तोपचांची, धनबाद)
डॉ. भावना (सीएचसी मरकच्चो, कोडरमा)
डॉ. इन्द्रनाथ प्रसाद (सदर अस्पताल, साहेबगंज – सेवा से हटाया गया)
डॉ. रिंकु कुमारी सिंह (सीएचसी चंदनकियारी, बोकारो)
विकास और योजनाएं
पुनासी जलाशय योजना के लिए ₹1851.67 करोड़ के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन को मंजूरी।
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में आवेदन प्रक्रिया से लाइव फोटो लेने की अनिवार्यता को समाप्त किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए “मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान एवं सहायता कोष” का गठन।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 50 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति।
गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा के लिए हाइड्रोलिक रेस्क्यू प्लेटफॉर्म वाहन खरीद की स्वीकृति (₹39.88 करोड़)।
शिक्षा एवं पेंशन संबंधी फैसले
मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन/उपादान के लिए प्रक्रिया निर्धारण।
झारखंड विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग (गठन, कार्य एवं दायित्व) नियमावली, 2025 की मंजूरी।
अन्य अहम निर्णय
अंतर्देशीय जलयान (जीवन रक्षक उपकरण) नियम 2022 को झारखंड राज्य में अंगीकृत किया गया।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में संवेदकों के निबंधन/नवीकरण संशोधित नियमावली 2012 की मंजूरी।
झारखंड कैबिनेट की बैठक: 67 प्रस्तावों पर लगी मुहर, तीन नई अकादमियों का गठन और कई अहम फैसले

