---Advertisement---

ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने की दिशा में झारखंड सरकार की पहल पेसा अधिनियम किया अधिसूचित

On: January 3, 2026 12:53 PM
---Advertisement---

रांची:झारखंड सरकार के द्वारा पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) (पेसा) अधिनियम के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिये जाने की खबर है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पेसा अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को स्वशासन का अधिकार देता है।
पंचायती राज विभाग द्वारा शुक्रवार रात जारी अधिसूचना के अनुसार, इन नियमों का उद्देश्य आदिवासी समुदायों के भूमि, जल, वन संसाधनों, संस्कृति और शासन प्रणाली पर उनके अधिकारों को बहाल करना व उनकी रक्षा करना है। ये नियम आदिवासी ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करते हैं।

झारखंड मंत्रिमंडल ने पिछले वर्ष 23 दिसंबर को नियमों को मंजूरी दी थी। पेसा, संविधान की पांचवीं अनुसूची में नामित अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगा।एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड में ये नियम 13 जिलों रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ में पूरी तरह से और तीन जिलों पलामू, गोड्डा और गढ़वा में आंशिक रूप से लागू होंगे।

उन्होंने बताया कि अनुसूचित क्षेत्रों में 16,022 गांव और 2,074 पंचायतें शामिल हैं। अधिसूचना में उल्लेख किया गया कि भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के मुद्दों पर ग्राम सभा की पूर्व सहमति आवश्यक होगी।

Satish Sinha

मैं सतीश सिन्हा, बीते 38 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। इस दौरान मैंने कई अखबारों और समाचार चैनलों में रिपोर्टर के रूप में कार्य करते हुए न केवल खबरों को पाठकों और दर्शकों तक पहुँचाने का कार्य किया, बल्कि समाज की समस्याओं, आम जनता की आवाज़ और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की वास्तविक तस्वीर को इमानदारी से उजागर करने का प्रयास भी निरंतर करता रहा हूँ। पिछले तकरीबन 6 वर्षों से मैं 'झारखंड वार्ता' से जुड़ा हूँ और क्षेत्रीय से जिले की हर छोटी-बड़ी घटनाओं की सटीक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग के माध्यम से पत्रकारिता को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ।

Join WhatsApp

Join Now