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झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर लगाई रोक

On: March 20, 2024 11:11 AM
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झारखंड वार्ता न्यूज

रांची:- झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर एक महीने के लिए रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। दरअसल 27 फरवरी को चाईबासा सिविल कोर्ट ने अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने बहस की।

Satyam Jaiswal

सत्यम जायसवाल एक भारतीय पत्रकार हैं, जो झारखंड राज्य के रांची शहर में स्थित "झारखंड वार्ता" नामक मीडिया कंपनी के मालिक हैं। उनके पास प्रबंधन, सार्वजनिक बोलचाल, और कंटेंट क्रिएशन में लगभक एक दशक का अनुभव है। उन्होंने एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से शिक्षा प्राप्त की है और विभिन्न कंपनियों के लिए वीडियो प्रोड्यूसर, एडिटर, और डायरेक्टर के रूप में कार्य किया है। जिसके बाद उन्होंने झारखंड वार्ता की शुरुआत की थी। "झारखंड वार्ता" झारखंड राज्य से संबंधित समाचार और जानकारी प्रदान करती है, जो राज्य के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है।

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