रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के 26 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल पारा शिक्षको को बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों को क्वालीफाइंग मार्क्स में छूट देने के राज्य सरकार के प्रावधान को सही नहीं माना और अदालत ने पारा शिक्षकों को क्वालीफाइंग मार्क्स में छूट देने के प्रावधान को खत्म कर दिया है। पारा शिक्षकों को दिए गए विशेष छूट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।
राज्य के सरकारी स्कूलों में 26001 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति परीक्षा ली गई है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में 11 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख परिणाम पर रोक लगा दी थी।
हाइकोर्ट के फैसले के बाद सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम भी प्रभावित होगा। नियुक्ति परीक्षा में 13 हजार पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं। इसमें से 11,670 शिक्षक पात्रता परीक्षा पास पारा शिक्षक हैं। न्यूनतम अंक लाने में छूट नहीं मिलने से इन्हें नुकसान हो सकता है। अब अगर न्यूनतम अंक होने से जिन पारा शिक्षकों का अंक इससे कम होगा वे परीक्षा में पास नहीं हो सकेंगे। ऐसे में पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित सीट पहले ही पूरी नहीं भर रही थी, अब और ज्यादा खाली होने की भी संभावना है।