रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा गैर-मजरूआ खास जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए 26 अगस्त 2015 को जारी अधिसूचना संख्या 1132 को रद्द कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने कोर्ट में दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 22-ए की संवैधानिक वैधता को खारिज करते हुए अधिसूचना को असंवैधानिक करार दिया, जिसके तहत गैर-मजरूआ खास जमीन के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाया गया था।