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झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-मजरूआ खास जमीन की रजिस्ट्री पर रोक की अधिसूचना रद्द की

On: May 8, 2025 1:22 PM
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रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा गैर-मजरूआ खास जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए 26 अगस्त 2015 को जारी अधिसूचना संख्या 1132 को रद्द कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने कोर्ट में दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 22-ए की संवैधानिक वैधता को खारिज करते हुए अधिसूचना को असंवैधानिक करार दिया, जिसके तहत गैर-मजरूआ खास जमीन के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाया गया था।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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