रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तर (CGL) परीक्षा में कथित पेपर लीक विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए आयोग को नियुक्ति प्रक्रिया तुरंत पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद राज्यभर में हजारों अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
क्या कहा हाईकोर्ट ने?
पिछली सुनवाई में राज्य सरकार, JSSC, सफल और असफल अभ्यर्थियों के पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने साफ कहा है कि CBI जांच की जरूरत नहीं है और आयोग अपने स्तर पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। इसके साथ ही कोर्ट ने नेपाल में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहे 10 छात्रों के परीक्षा परिणाम पर रोक भी लगा दी है।
परीक्षा से जुड़े विवाद की पृष्ठभूमि
पहली CGL परीक्षा 28 जनवरी 2023 को आयोजित हुई थी, लेकिन पेपर लीक की शिकायतों के बाद इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद सितंबर 2024 में दोबारा परीक्षा कराई गई। प्रशासन ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था की थी, फिर भी पेपर लीक की शिकायतें सामने आईं। इसी को लेकर CBI जांच की मांग की गई थी, जबकि राज्य सरकार ने CID को जांच का आदेश दिया था।
अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल
हाईकोर्ट के आदेश के बाद JSSC-CGL में सफल हुए उम्मीदवारों में उत्साह है। अब उन्हें परिणाम जारी होने और जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। कई महीनों से अनिश्चितता में फंसा यह विवाद अब खत्म होता दिख रहा है।
JSSC-CGL पेपर लीक मामला: हाईकोर्ट ने CBI जांच की याचिका खारिज की, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश













