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जज ने पूर्व मंत्री आलमगीर की जमानत पर सुनवाई से खुद को अलग किया, मामला दूसरे बेंच को भेजने का निर्देश

On: May 1, 2025 2:49 PM
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रांची: झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और मामले को दूसरे बेंच में भेजने का निर्देश दिया। इससे अब पूर्व मंत्री की ज़मानत याचिका पर सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद होगी। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आलमगीर आलम ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

ईडी ने राज्य के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री को 15 मई 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग में योजनाओं में कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपों की जांच के दौरान आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल, करीबी जहांगीर आलम सहित अन्य के ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान जहांगीर के घर से 32 करोड़ रुपये नकद और संजीव लाल के कंप्यूटर और डायरी में विकास योजनाओं में कमीशन वसूले जाने का ब्योरा पाया गया था। इसके बाद ईडी ने तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम को समन भेज कर पूछताछ के लिए बुलाया था। दूसरे दिन की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ़्तार किया गया था।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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