झारखण्ड विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा, जानें कब तक रहेगा

On: February 22, 2024 5:26 PM

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झारखंड वार्ता न्यूज़
रांची:- 23 फरवरी से 2 मार्च तक नए विधानसभा भवन में पंचम झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाई गई है। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के संयुक्तादेश में निहित निर्देश के आलोक में विधान सभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधान सभा सत्रावधि के लिए अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो निम्न है :-
1- उक्त क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।
2- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
3- किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
4- किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।
5- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।
यह निषेधाज्ञा 23 फरवरी 2024 के प्रातः 8 बजे से 2 मार्च 2024 की रात्रि 10:00 बजे तक के लिए प्रभावी रहेगा।