झारखण्ड विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा, जानें कब तक रहेगा
रांची:- 23 फरवरी से 2 मार्च तक नए विधानसभा भवन में पंचम झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाई गई है। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के संयुक्तादेश में निहित निर्देश के आलोक में विधान सभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधान सभा सत्रावधि के लिए अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो निम्न है :-
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