गढ़वा: आवास योजना में अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई, कई पंचायत सचिव निलंबित

On: July 31, 2025 6:06 PM

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झारखंड वार्ता
गढ़वा: जिले में अबुआ आवास योजना एवं मनरेगा योजना में अनियमितता बरतने वाले कर्मियों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उपायुक्त दिनेश कुमार यादव के निर्देश पर प्रखंड रमना, रमकंडा, बरगढ़ एवं कांडी के दोषी कर्मियों पर एक साथ दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
हरादाग कला पंचायत के सचिव पर गंभीर आरोप
मनरेगा योजना के नाम पर चार लाख रुपये की अवैध वसूली और अयोग्य लाभुकों को आवास योजना का लाभ देने के आरोप में ग्राम पंचायत हरादाग कला, प्रखंड रमना के तत्कालीन पंचायत सचिव मो. हुसैन अंसारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच में अनियमितता प्रमाणित होने एवं स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर प्रखंड खरौंधी में मुख्यालय निर्धारित किया गया है।
तीन अन्य पंचायत सचिव भी निलंबित
आवास योजना में गड़बड़ी के आरोप में मझिगावां एवं शिवपुर पंचायतों के सचिव सुरदर्शन राम, मुकेश कुमार मेहता और संजीव कुमार ठाकुर को भी निलंबित किया गया है। इन सभी का स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया। निलंबन के दौरान इनका मुख्यालय क्रमशः रमकंडा, बरगढ़ और रमना प्रखंड में निर्धारित किया गया है।
कांडी प्रखंड समन्वयक को किया गया कार्यमुक्त
जिला स्तरीय जांच में गड़बड़ी प्रमाणित होने के बाद कांडी प्रखंड के आवास योजना समन्वयक अजीत कुमार मेहता को कार्यमुक्त कर दिया गया है। मझिगावां, गाड़ाखुर्द और शिवपुर पंचायतों में अनियमितता के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण को उपायुक्त ने अस्वीकार करते हुए यह कार्रवाई की।
उपायुक्त ने दी सख्त चेतावनी
उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी पाए गए कर्मियों पर भविष्य में भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
विभागीय कार्रवाई की तैयारी
संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तीन दिनों के भीतर आरोप पत्र गठित कर जिला पंचायत राज कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जा सके। निलंबन अवधि में कर्मियों को नियम-96 के तहत जीवन यापन भत्ता मिलेगा।