शराब घोटाला: दिल्ली सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से भी बड़ा झटका,बेल पर रोक

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नई दिल्ली: कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनी लांड्रिंग एक्ट के इडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। जो तिहाड़ जेल में बंद है और बाहर लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक जारी रखा है जिसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी उस फैसले पर रोक जारी रखी है। अब सीएम अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक अभी जारी रहेगी. जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल बेंच ने यह फैसला सुनाया है. इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आएंगे.

ईडी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ASG राजू ने मुद्दा उठाया कि निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इतने दस्तावेज पढ़ना संभव नहीं था. हमारा मानना है कि इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित थी और यह दर्शाती है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर अपना ध्यान नहीं लगाया. हाईकोर्ट का विचार है कि ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया है और सामग्री पर विचार नहीं किया है.दरअसल, 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत के फैसले के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाटा खटखटाया था. ईडी की उसी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाई थी.

बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले से उन्हें जमानत मिली थी जिसे प्रवर्तन निदेशालय में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के जमानत पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट भी चले गए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झटका देते हुए कहा था। हाई कोर्ट का फैसला आने दीजिए।

Kumar Trikal

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