रांची: झारखंड राज्य खाद्य आयोग, रांची द्वारा आज दिनांक- 05-10-2023 को मुखिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु आवश्यक जानकारी सभी मुखियाओं को दी गई।
समाहरणालय, ब्लॉक B कमरा संख्या 505 में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अथिति के रूप में श्री हिमांशु शेखर चौधरी अध्यक्ष झारखंड राज्य खाद्य आयोग, रांची , श्रीमती शबनम परवीन सदस्य झारखंड राज्य खाद्य आयोग, रांची, अपर समाहर्त्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रांची, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन सहित सम्बंधित विभाग पदाधिकारी एवं रांची जिला के विभिन्न प्रखंड से आये मुखिया उपस्थित हुए।
सर्वप्रथम जिला आपूर्ति पदाधिकारी रांची, श्री अलबर्ट बिलुंग द्वारा पुष्प गुच्छ देकर अतिथियों का स्वागत किया गया। जिसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय अध्यक्ष झारखंड राज्य खाद्य आयोग, रांची श्री हिमांशु शेखर चौधरी द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी रांची, अलबर्ट बिलुंग ने इस अवसर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के प्रावधानों के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान समय में खाद्य आपूर्ति में होने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013 के तहत संचालित होने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी। उन्होंने जनवितरण प्रणाली के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित पात्रता को लेकर भी स्पष्ट कहा कि वैसे लाभुक जो राशन कार्ड के योग्य नहीं है और वैसे राशन डीलर जो राशन की कालाबाजारी करते उनके सम्बन्ध में शिकायत दर्ज कराएं।
सीधा संवाद के तहत मुखियाओं ने दिए अपने सुझाव, खाद्य आपूर्ति के प्रति मुखिया भी करें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन- अध्यक्ष, झारखंड राज्य खाद्य आयोग
झारखंड राज्य खाद्य आयोग, रांची के अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी ने इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा से संबंधित समस्याओं को लेकर झारखंड राज्य खाद्य आयोग को में शिकायत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा की इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाय। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी मुखिया से आग्रह किया कि वे सभी अपने-अपने स्तर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। उन्होंने सभी मुखिया से ग्राम पंचायत समिति की बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 से जुडी योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया। इसके साथ ही अपने क्षेत्र को कुपोषण मुक्त बनाने, आकस्मिक खाद्यान कोष के इस्तेमाल, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केंद्र में मिलने वाले पोषाहार सहित अन्य योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित मुखिया द्वारा राशन डीलर, आंगनबाड़ी सेविका/साहियाकाओं को राशन वितरण के विवरण का सत्यापन संबंधी सुझाव दिए गए। मुखिया द्वारा दिए गये सुझावों पर सहमति जताते हुए उन्होंने उनके सुझाव की विभाग से अनुशंसा करने की बात कही।
● अगर आपको खाद्यान्न /भोजन / राशि निर्धारित मात्रा में एवं ससमय न मिले तो यहाँ शिकायत करें :-
● अपने जिले में अपर समाहर्त्ता -सह- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी (प्रत्येक जिला के समाहरणालय भवन में)
● राज्य में :- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची ।
● जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश से संतुष्ट न होने पर राज्य खाद्य आयोग के समक्ष अपील दायर किया जा सकता है।
● झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के समक्ष निम्न माध्यमों से शिकायत-वाद / अपीलवाद दायर किया जा सकता है:-
● व्हाट्सएप्प नं० -9142622194
● ईमेल- jharfoodcommission@gmail.com
● डाक के माध्यम से शिकायत दर्ज करने हेतु आयोग का पता-
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, पता-झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची-834002
● ऑनलाईन शिकायत दर्ज करने हेतु आयोग का वेबसाइट www.jharkhandsfc.in
● इनके अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु आयोग के दूरभाष सं०:- 0651-2252267/2252261 पर भी संपर्क किया जा सकता है।