उत्तरप्रदेश: योगी सरकार लव जिहाद पर बड़ा कानून लेकर आई है। यूपी विधानसभा में लव जिहाद रोकथाम बिल पास हो गया है। नए कानून के अनुसार अब पूरे प्रदेश में बलपूर्वक या धोखे से मतांतरण कराने पर कानून काफी सख्त होगा। सरकार ने इस कानून में उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया है। इसका मतलब यह है कि अगर यूपी में रहने वाली किसी महिला को धोखे से प्रेमजाल में फंसाकर मतांतरण कराया जाता है या फिर उत्पीड़न किया जाता है तो इसको लव जिहाद माना जाएगा और उसमें उम्रकैद तक की सजा होगी।
योगी सरकार ने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान लव जिहाद को चुनावी मुद्दा बनाया था। योगी सरकार ने 2020 में लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून बनाया था। इसके बाद यूपी सरकार ने विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया। इस बिल में 1 से 10 साल तक सजा का प्रावधान था। योगी सरकार ने मानसून सत्र के पहले दिन यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2024 पेश किया। जिसमें अधिकतम 10 साल की सजा को बढ़ाकर उम्रकैद किया गया है।