मझिआंव: निबंधन कार्यालय की गलती से म्यूटेशन के कई आवेदन हो रहे हैं खारिज, रैयत परेशान
इस मामले में नगर पंचायत के हल्का कर्मचारी सीताराम बडाईक के द्वारा बताया गया कि सो मोटो के तहत पेपर लेस, और कंटेंट लेस म्यूटेशन की सुविधा रातों के लिए राज्य सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई है। जिसके तहत के बाल रजिस्ट्री के बाद सीधे निबंधन कार्यालय द्वारा संबंधित हल्का के लोगों में म्यूटेशन केस नंबर प्राप्त होता है। एवं सभी औपचारिक जांच के बाद म्यूटेशन की कार्रवाई की जाती है परंतु नगर पंचायत के अधिकतम केवाला गलत ग्राम में ऑनलाइन केस नंबर के साथ भेजा जा रहा है। बडाईक के द्वारा यह भी बताया गया की रजिस्ट्री के बाद ऑनलाइन प्राप्त हो रहे आवेदन में गलत नाम गलत गांव या अन्य गलत प्रविष्टि को सुधार करने का विकल्प नहीं होता है, जिसके कारण वैसे आवेदन को खारिज करना पड़ता है। ऑनलाइन आवेदन के खरीफ होने के बाद आवेदक को भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर करना होता है।
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