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गुमला: विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे अब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलट के जरिये मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गुमला जिला उपयुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

आवश्यक सेवाओं में तैनात अनुपस्थित मतदाताओं के लिए चुनावी कर्तव्य प्रमाण पत्र (ई-डीसी) एवं डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराने का प्रावधान है।संबंधित विभागों की ओर से उपलब्ध कराए गए ऐसे कर्मचारियों की सूची के आधार पर जिनकी वोटिंग के दिन ड्यूटी रहेगी और वे उस दिन वोट देने से वंचित रह सकते हैं, उन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फॉर्म 12 डी जारी किया जाएगा और उन्हें ई-डीसी बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की सुविधा फैसिलिटेशन सेंटर पर दी जाएगी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक में उपस्थित आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों के प्रतिनिधियों से कहा कि कोई भी मतदाता वोट देने  से वंचित न रहे इसका ध्यान रखें। ऐसे मतदाताओं की सूची तैयार कर लें जो मतदान दिवस पर आवश्यक सेवा में लगे हैं और 23 अक्टूबर से पूर्व सभी संबंधित विभाग अपना फॉर्म पुराने समाहरणालय भवन  (ITDA भवन ) में जमा करवा दें।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों को इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों, मतपत्र के साथ दिए जाने वाले फॉर्म 12डी एवं 13, 13ए, 13बी, 13सी आदि की जानकारी दी गयी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान आवश्यक सेवा में लगे मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना महत्वपूर्ण वोट दे सकते हैं।इसके अंतर्गत बिजली, पानी,रोडवेज, रेलवे, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा, मीडिया, डाक, कारा सहित कुल 16 श्रेणी के कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है।

इस बैठक में मुख्य रूप से वरीय प्रभारी सह आईडीटीए के परियोजना निदेशक रीना हांसदा, संबंधित रेलवे के अधिकारी, सिविल सर्जन आदि उपस्थित थे।

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