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गढ़वा: निकाय चुनाव को लेकर आर्दश आचार संहिता लागू, 23 फरवरी को होगा मतदान

On: January 28, 2026 11:34 PM
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झारखंड वार्ता संवाददाता

गढ़वा: नगर निकाय आम निर्वाचन–2026 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त दिनेश यादव एवं पुलिस अधीक्षक अमन कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में उपायुक्त ने मीडिया प्रतिनिधियों को राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम एवं तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त दिनेश यादव ने स्पष्ट किया कि नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 में (नोटा) का विकल्प नहीं रहेगा और तीनों नगर निकाय क्षेत्रों में मतपत्र (बैलेट पेपर) के माध्यम से मतदान कराया जाएगा।

मतदान केंद्र और मतदाता संख्या

उपायुक्त ने बताया कि गढ़वा नगर परिषद में कुल 21 वार्ड और 42 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां कुल 34,347 मतदाता हैं, जिनमें 17,570 पुरुष और 16,777 महिला मतदाता शामिल हैं।

श्री बंशीधर नगर नगर पंचायत में 17 वार्ड और 30 मतदान केंद्र हैं। यहां कुल 26,946 मतदाता हैं, जिनमें 13,749 पुरुष और 13,197 महिला मतदाता हैं।

मझिआंव नगर पंचायत में 12 वार्ड और 17 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां कुल 15,266 मतदाता हैं, जिनमें 7,757 पुरुष और 7,509 महिला मतदाता शामिल हैं।


चुनाव कार्यक्रम

नगर निकाय चुनाव का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया गया है। जिसमें नाम निर्देशन: 29 जनवरी से 4 फरवरी 2026, नाम निर्देशन की संवीक्षा: 5 फरवरी, नाम वापसी: 6 फरवरी, प्रतीक आवंटन: 7 फरवरी, मतदान: 23 फरवरी 2026, मतगणना: 27 फरवरी 2026


संवेदनशील मतदान केंद्र

गढ़वा नगर परिषद में 22 सामान्य, 16 संवेदनशील और 4 अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र हैं। श्री बंशीधर नगर नगर पंचायत में 24 सामान्य और 6 संवेदनशील मतदान केंद्र, जबकि मझिआंव नगर पंचायत में 4 सामान्य, 9 संवेदनशील और 4 अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

निर्वाचन व्यय की सीमा

उपायुक्त ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। गढ़वा नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए 6 लाख और वार्ड पार्षद के लिए 1.5 लाख रुपये। श्री बंशीधर नगर एवं मझिआंव नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 5 लाख और वार्ड पार्षद के लिए 1.5 लाख रुपये खर्च की सीमा निर्धारित है।

आदर्श आचार संहिता लागू

उन्होंने बताया कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही नगरपालिका क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार की पुरानी योजनाएं आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगी, लेकिन नगरपालिका क्षेत्र की योजनाएं इसके दायरे में रहेंगी।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वार्डवार पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी तथा 126 और सीसीए के तहत कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और क्विक रिस्पांस टीम का गठन भी किया गया है।

मतदाता पहचान

मतदान के दौरान मतदाताओं की पहचान के लिए ईपिक कार्ड के साथ 12 वैकल्पिक दस्तावेज मान्य होंगे, जिनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जॉब कार्ड आदि शामिल हैं।

प्रेस वार्ता में उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रमेश कुशवाहा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंकज कुमार गिरि सहित अन्य अधिकारी एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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