झारखंड वार्ता/डेस्क
धनबाद:– धनबाद नगर निगम क्षेत्र में धड़ल्ले से सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट अधिनियम (कोटपा) 2003 की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिन पर इसके देखरेख एवं लगाम कसने की जिम्मेवारी है, वही अनदेखी कर रहे हैं। इन दिनों बिना लाइसेंस लिए धड़ल्ले से चल रही हैं तंबाकू की दुकानें लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हालांकि तंबाकू लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को दो वर्ष बाद भी नगर निगम से लाइसेंस नहीं दिया जा सका है।
ऐसे में विभाग के पास एक-दो नहीं बल्कि 86 आवेदन हैं। इन्होंने फरवरी 2021 में लाइसेंस के लिए निगम में आवेदन दिया। मार्च में जांच के नाम पर 36 दुकानदारों की निगम के स्तर से दस्तावेजों एवं होल्डिंग नंबर की जांच की गई। इनमें से मात्र छह के पास होल्डिंग नंबर मिला। जबकि निगम को कैंप लगाकर इन तमाम आवेदनकर्ताओं को होल्डिंग नंबर भी देना था। बावजूद दो वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो इन्हें होल्डिंग नंबर दिया गया और न ही लाइसेंस दिया गया। तब से लेकर आज तक ये बिना रोक-टोक तंबाकू उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं।
निगम जांच भी नहीं कर रहा। लाइसेंस के लिए निगम में आवेदन तो मात्र 86 ने किया था, लेकिन पूरे निगम क्षेत्र में 600 से अधिक तंबाकू विक्रेता हैं।
तंबाकू निषेध का नहीं लगा है बोर्ड
कोटपा अधिनियम के तहत प्रतिबंधित पान मसाला की बिक्री और बिना लाइसेंस पान मसाला बेचने पर रोक है। सिर्फ यही नहीं, बाल संरक्षण अधिनियम 2006 के तहत पान मसाला दुकानदारों को बिक्री के दौरान कई नियमों का पालन भी करना है।
नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही निगम क्षेत्र में पान मसाला की बिक्री की जा सकेगी। तंबाकू दुकानदारों के लिए भी होल्डिंग नंबर अब जरूरी कर दिया गया है। इन सभी नियमों की अनदेखी की जा रही है।
दुकानों में 18 वर्ष काम आयु से नीचे तंबाकू निषेध है, इसका बोर्ड भी नहीं है। किसी भी दवा दुकान, स्कूल के 100 मीटर के दायरे में दुकानें नहीं रहना है, ऐसा नहीं हो रहा है।
पान मसाला के साथ नहीं बेच सकते खाद्य सामग्री
नगर निगम क्षेत्र में पान मसाला या तंबाकू उत्पाद बेचने, रखने और निर्यात करने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
तंबाकू लाइसेंस के आवेदन की स्क्रूटनी करने के बाद दुकानदारों को लाइसेंस देने का प्राविधान है। इसके साथ ही तंबाकू बेचने वाले टाॅफी, चिप्स, बिस्किट, चाॅकलेट, कोल्डड्रिंक और किसी भी तरह का पेयजल पदार्थ नहीं बेच सकते।
उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार इन सभी चीजों की बिक्री कर रहे हैं।