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झारखंड वार्ता न्यूज

उत्तरप्रदेश:- वाराणसी की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार अंसारी को अब तक कुल आठ मामलों में सजा हो चुकी है। गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी ने 10 जून, 1987 को दोनाली बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए गाजीपुर के डीएम ऑफिस में आवेदन दिया था। बता दें कि इसके बाद गाजीपुर के तत्कालीन डीएम और एसपी के फर्जी साइन के बाद इस लाइसेंस को प्राप्त कर लिया गया था।

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