नेशनल हेराल्ड केस:सोनिया और राहुल को बड़ा झटका!राउज एवेन्यू कोर्ट ने..!
नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है। नोटिस जारी करते हुए कोर्ट के अगली सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने को कहा है।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के समय सोनिया व राहुल को पक्ष रखने का अधिकार है। मामले की अगली सुनवाई 8 मई तय करते हुए जज गोगने ने कहा कि किसी भी स्तर पर सुनवाई का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई में जान डालता है। यह सभी को मिलना चाहिए। निष्पक्ष सुनवाई के लिए जरूरी है कि हर आरोपी को सुना जाए। इसलिए नोटिस जारी करना जरूरी है। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि नए नियमों के अनुसार, आरोपी को सुने बिना शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि यह आदेश लंबा चले, नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि नोटिस जारी नहीं करने पर ऐसे ही एक मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया व विवाद उठाए गए कि धारा 223 का पालन नहीं हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी। राजू ने कहा कि नोटिस देने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
कोर्ट ने पाया कि निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सुनवाई का अधिकार पीएमएलए के प्रावधानों के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने कहा, धारा 223 का प्रावधान पीएमएलए के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है। पीएमएलए के किसी प्रावधान को बीएनएस के प्रावधानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला नहीं कहा जा सकता। प्रावधान अभियुक्त को संज्ञान से पहले सुनवाई के लिए स्व-सामान्य अधिकार देता है। मुकदमे के किसी भी चरण में सुनवाई का अधिकार निष्पक्ष सुने जाने के अधिकार को जीवन देता है।
- Advertisement -