गढ़वा में भारी वाहनों की नो एंट्री: सुबह 7 से रात 9 बजे तक प्रतिबंध, जाम से मिलेगी राहत

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गढ़वा: नगर परिषद, गढ़वा क्षेत्र में भारी मालवाहक वाहनों (ट्रकों) एवं यात्री बसों के सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित परिचालन को लेकर आज समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी दिनेश कुमार यादव के निर्देश पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला परिवहन पदाधिकारी धीरज प्रकाश ने की। बैठक में यातायात प्रबंधन से जुड़ी प्रमुख समस्याओं और उनके समाधान पर गहन चर्चा की गई।

बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार, सिटी मैनेजर नगर परिषद ओमकार यादव, श्रम अधीक्षक संजय आनंद, ट्रांसपोर्ट यूनियन, व्यवसायिक संगठन, बाजार समिति एवं विभिन्न बस-ट्रक संघों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

यात्री बसों को चौराहों पर नहीं रोके जाने का निर्देश

बैठक में डीटीओ श्री प्रकाश ने स्पष्ट किया कि नगर क्षेत्र में दिन-ब-दिन बढ़ रही भीड़ और यातायात जाम की समस्या को गंभीरता से लेते हुए अब किसी भी यात्री बस को शहर के चौक-चौराहों पर अधिक समय तक खड़ा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे यातायात का प्रवाह सुगम होगा और नागरिकों को राहत मिलेगी।

भारी वाहनों पर समयबद्ध प्रतिबंध

नगर क्षेत्र में भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश को लेकर यह निर्णय लिया गया कि सुबह 7:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक ऐसे वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। इस अवधि में बाजार समिति सहित अन्य औद्योगिक संस्थानों में आवाजाही हेतु भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करना अनिवार्य होगा, जिससे शहर में ट्रैफिक का दबाव कम हो सके।

हेल्पलाइन ‘112’ की जानकारी

बैठक में एसडीपीओ श्री कुमार ने ‘112’ हेल्पलाइन नंबर* की जानकारी देते हुए नागरिकों से अपील की कि किसी भी आपात स्थिति, अव्यवस्था अथवा यातायात समस्या की सूचना तत्काल इस नंबर पर दें, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

मजदूर अधिकारों की रक्षा पर विशेष निर्देश

बैठक के दौरान श्रम अधीक्षक श्री आनंद ने मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 की जानकारी साझा करते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में अब बस चालकों, खलासियों एवं अन्य कर्मियों की दैनिक कार्य अवधि अधिकतम 8 घंटे निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ट्रांसपोर्ट मालिकों को निर्देशित किया कि सभी कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

इस अधिनियम का उद्देश्य मोटर परिवहन उपक्रमों में कार्यरत श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करना है, जिसमें कार्य समय, वेतन, अवकाश एवं सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

सामूहिक विचार-विमर्श एवं सुझाव

बैठक में ट्रांसपोर्ट यूनियन, बाजार समिति एवं व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी-अपनी समस्याएं व सुझाव साझा किए। सभी पक्षों ने एकजुट होकर प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए शहर की परिवहन व्यवस्था को बेहतर और व्यवस्थित बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

डीटीओ धीरज प्रकाश ने बैठक में कहा कि यह गढ़वा नगर क्षेत्र में यातायात प्रबंधन को व्यवस्थित करने की दिशा में एक ठोस और सकारात्मक पहल के रूप में सामने आई है, आशा है कि इन निर्णयों के सफल कार्यान्वयन से आने वाले समय में नगरवासियों को एक सुलभ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था का अनुभव मिलेगा।

Vishwajeet

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