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अब केवल 15 दिनों में जाति और 30 दिनों में मिलेंगे निवास प्रमाण पत्र, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला

On: December 14, 2024 3:04 PM
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रांची: झारखंड सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने राज्यवासियों को दी जाने वाली सेवाओं की समय अवधि निर्धारित कर दी है। यह सेवाएं जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी पत्र के संदर्भ में है। इसमें 15 दिनों के भीतर जाति प्रमाण पत्र व 30 दिनों के अंदर स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक किया गया है। विभाग ने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि आम लोगों की शिकायतों का निष्पादन प्रत्येक महीने सुनिश्चित हो।

उपायुक्त 15 दिनों के अंदर जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो सका तो कोई भी व्यक्ति प्रमंडलीय आयुक्त के यहां अपील कर सकेगा। फिर भी जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर संबंधित व्यक्ति विभाग के प्रधान सचिव के यहां अपील कर सकेगा।

अनुमंडल स्तर पर जारी होनेवाले जाति प्रमाण पत्र के लिए अनुमंडल अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। वे 30 दिनों के अंदर इसे जारी करेंगे। तय अवधि तक जारी नहीं होने पर उपायुक्त के यहां अपील की जाएगी। इस स्तर पर 15 दिनों के अंदर सुनवाई कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर पर 15 दिनों में निर्णय लिया जाएगा।

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए अनुमंडल अधिकारी को अधिकृत किया गया है। वे 30 दिनों के अंदर इसे जारी करेंगे। तय अवधि तक जारी नहीं होने पर उपायुक्त के यहां अपील की जाएगी। इस स्तर पर 15 दिनों में सुनवाई कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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