Deadline Alert: साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। दिसंबर महीने के गिने-चुने दिन बचे हैं और 31 दिसंबर सिर्फ साल का आखिरी दिन ही नहीं, बल्कि टैक्स और फाइनेंस से जुड़े कई अहम कामों की अंतिम तारीख भी है। यदि इन जरूरी कामों को समय रहते पूरा नहीं किया गया, तो साल 2026 की शुरुआत आर्थिक परेशानियों, जुर्माने और सरकारी नोटिस के साथ हो सकती है।
इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर पैन-आधार लिंकिंग, बैंक लॉकर एग्रीमेंट और पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट तक, सभी के लिए डेडलाइन तय है। आइए जानते हैं किन कामों को 31 दिसंबर से पहले निपटाना बेहद जरूरी है।
31 दिसंबर तक भरें बिलेटेड IT
असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2025 थी। जो टैक्सपेयर्स इस तय समयसीमा तक ITR फाइल नहीं कर पाए, उनके पास अब बिलेटेड ITR दाखिल करने का आखिरी मौका 31 दिसंबर 2025 तक है।
हालांकि, इसके लिए लेट फीस देनी होगी। सालाना आय 5 लाख रुपये तक होने पर ₹1000 और 5 लाख रुपये से अधिक आय होने पर ₹5000। यदि 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक भी बिलेटेड ITR दाखिल नहीं किया गया, तो इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस आ सकता है और सबसे बड़ी बात यह कि लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा।
31 दिसंबर तक भर सकते हैं रिवाइज्ड ITR
अगर आपने पहले दाखिल किए गए ITR में कोई गलती कर दी है, जैसे आय की जानकारी छूट गई हो, बैंक अकाउंट नंबर गलत हो या कोई जरूरी डिटेल मिस हो गई हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग टैक्सपेयर्स को 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज्ड ITR दाखिल करने का मौका दे रहा है। अच्छी बात यह है कि रिवाइज्ड ITR पर कोई लेट फीस या पेनल्टी नहीं लगती। लेकिन यदि सुधार के बाद टैक्स देनदारी बढ़ती है, तो अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना होगा।
टैक्स से जुड़े कुछ कामों के लिए 30 दिसंबर 2025 भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन तक नवंबर महीने का TDS चालान और स्टेटमेंट, क्लाइंट कोड से संबंधित स्टेटमेंट जमा करना अनिवार्य है। समय पर ये काम न करने पर पेमेंट, रिफंड और सर्टिफिकेट मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं।
GST और कंपनियों के लिए भी 31 दिसंबर आखिरी तारीख
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए GST Annual Return, कंपनियों के लिए MGT-7 और AOC-4, इन सभी फॉर्म्स को भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। तय समयसीमा चूकने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई तक की नौबत आ सकती है।
पैन-आधार लिंकिंग नहीं की तो पैन हो सकता है इनएक्टिव
आयकर विभाग ने पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। खासतौर पर वे लोग जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर PAN बनवाया था, उनके लिए यह काम अनिवार्य है।
यदि पैन-आधार लिंक नहीं हुआ तो पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। ITR फाइलिंग, बैंक KYC, लोन और सरकारी सब्सिडी में दिक्कत आएगी। देर से लिंक कराने पर ₹1000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है।
बैंक लॉकर एग्रीमेंट अपडेट नहीं किया तो लग सकती है रोक
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देश के अनुसार सभी बैंक ग्राहकों को अपना लॉकर एग्रीमेंट अपडेट कराना अनिवार्य है। इसके लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। यदि तय समय तक एग्रीमेंट अपडेट नहीं कराया गया, तो साल 2026 में बैंक लॉकर के इस्तेमाल पर रोक लग सकती है।
पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी
पेंशन पाने वाले लोगों को भी 31 दिसंबर से पहले जरूरी काम पूरे करने होंगे। उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, बैंक से जुड़े अन्य जरूरी अपडेट पूरे करना जरूरी है, वरना पेंशन आने में देरी या पेंशन रुकने तक की नौबत आ सकती है।
31 दिसंबर 2025 कई वित्तीय और टैक्स से जुड़े कामों की आखिरी तारीख है। थोड़ी सी लापरवाही जुर्माना, पैन इनएक्टिव, बैंक सेवाओं पर रोक और पेंशन रुकने जैसी समस्याएं खड़ी कर सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि नए साल की शुरुआत से पहले इन सभी जरूरी कामों को समय रहते पूरा कर लिया जाए।














