राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाल किला हमला मामले में दोषी पाकिस्तानी आतंकवादी अशफाक की दया याचिका खारिज की

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नई दिल्ली: 24 साल पहले दिल्ली के लाल किले पर हमले की साजिश रचने के दोषी पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की दया याचिका को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खारिज कर दिया है। 3 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी आतंकवादी को कोर्ट ने दोषी करार देते फांसी की सजा सुनाई थी।

22 दिसंबर, 2000 को आतंकियों ने लाल किला परिसर में तैनात 7 राजपूताना राइफल्स यूनिट पर गोलीबारी की थी। इससे वहां तैनात तीन सैनिकों की मौत हुई थी। बता दें कि मोहम्मद आरिफ एक पाकिस्तानी नागरिक होने के साथ लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य भी था। लाल किला पर हमले से हमले के चार दिन बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

Satyam Jaiswal

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