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यूपी में एक ही दुकान में साथ नहीं मिलेगा पान मसाला और तंबाकू, एक जून से यह नियम होगा लागू; अधिसूचना जारी

On: June 2, 2024 1:48 PM
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झारखंड वार्ता न्यूज

उत्तर प्रदेश :– यूपी में अब एक ही दुकान से पान मसाला और तंबाकू की एक साथ बिक्री पर रोक लगा दी गई है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने अधिसूचना जारी कर एक जून से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सभी जिलाधिकारियों व अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर कार्रवाई के लिए कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अनुपालन में 2011 में बनाए गए नियमों के तहत प्रदेश की सीमा में तंबाकूयुक्त पान मसाला के विनिर्माण, पैकिंग, भंडारण, वितरण व बिक्री पर रोक है, लेकिन इसका पूर्णत: अनुपालन नहीं हो पा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट भी इसका पूरी तरह अनुपालन कराने का आदेश दे चुका है। एक जून से यह प्रतिबंध प्रभावी होने के बाद दुकानदार पान मसाला और तंबाकू के पाउच एक साथ नहीं बेच सकेंगे।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमें छापेमारी कर कार्रवाई करेंगी। इस समय प्रदेश के सभी शहरों में तकरीबन हर गली-नुक्कड़ व चौराहे पर पान मसाला व उसके साथ तंबाकू के पाउच की बिक्री हो रही है

Satyam Jaiswal

सत्यम जायसवाल एक भारतीय पत्रकार हैं, जो झारखंड राज्य के रांची शहर में स्थित "झारखंड वार्ता" नामक मीडिया कंपनी के मालिक हैं। उनके पास प्रबंधन, सार्वजनिक बोलचाल, और कंटेंट क्रिएशन में लगभक एक दशक का अनुभव है। उन्होंने एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से शिक्षा प्राप्त की है और विभिन्न कंपनियों के लिए वीडियो प्रोड्यूसर, एडिटर, और डायरेक्टर के रूप में कार्य किया है। जिसके बाद उन्होंने झारखंड वार्ता की शुरुआत की थी। "झारखंड वार्ता" झारखंड राज्य से संबंधित समाचार और जानकारी प्रदान करती है, जो राज्य के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है।

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