दिल्ली :- सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए 30 जून तक का समय दिया था। जिन लोगों ने तय तारीख तक ऐसा नहीं किया है, उनका पैन इन-एक्टिव (निष्क्रिय) कर दिया जाएगा। इसके इन-एक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी।
इसके अलावा, यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है।
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