30 जून तक नहीं कराया पैन को आधार से लिंक तो उठाना पड़ेगा यह नुकसान…

ख़बर को शेयर करें।

दिल्ली :- सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए 30 जून तक का समय दिया था। जिन लोगों ने तय तारीख तक ऐसा नहीं किया है, उनका पैन इन-एक्टिव (निष्क्रिय) कर दिया जाएगा। इसके इन-एक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा, यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है।

Satyam Jaiswal

हर जिला अस्पताल को मिलेंगी 4-4 नई एंबुलेंस : डॉ. इरफान अंसारी

रांची: झारखंड सरकार ने राज्य के दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों के…

1 hour

योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए पारदर्शिता और जवाबदेही करें सुनिश्चित : चमरा लिंडा

रांची: झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्री चमरा…

1 hour

‘दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा’, पीएम मोदी का कांग्रेस को करारा जवाब

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में…

2 hours

झारखंड के कई क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावना : मुख्य सचिव

रांचीः झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और निवेश को लेकर मंगलवार को मुख्य सचिव…

2 hours

पूर्व मंत्री मिथिलेश ने सपरिवार किया रूद्राभिषेक, गढ़वा की सुख समृद्धि के लिए की प्रार्थना

गढ़वा: झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर…

2 hours

लातेहार: रेलवे स्टेशन कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर 3.9 लाख रुपये की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

लातेहार: पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए टोरी रेलवे स्टेशन के कर्मचारी से…

3 hours