Thursday, July 3, 2025
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गढ़वा: अबुआ आवास योजना में गलत लाभुकों के चयन मामले में पंचायत सचिव निलंबित

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गढ़वा: नगर उँटारी प्रखण्ड के हलिवंताकला पंचायत अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अबुआ आवास योजना के सत्यापन में पंचायत सचिव नन्द कुमार मेहता द्वारा अयोग्य लाभुकों का चयन करने संबंधी मामले की जाँचोपरांत 26 मार्च 2025 को श्री मेहता से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। एक माह बित जाने के बाद भी उनके द्वारा स्पष्टीकरण का जबाब नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गयी है, साथ ही गलत प्रतिवेदन देकर अयोग्य लाभुकों को आवास का लाभ दिलाया गया है जो सरकारी राशि का दुरूपयोग के साथ-साथ घोर लापरवाही को दर्शाता है। इसी के आलोक में जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त शेखर जमुआर ने पंचायत सचिव नन्द कुमार मेहता को अनियमितता के आरोप में सख्त कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय प्रखण्ड-केतार निर्धारित किया है।

निलंबन अवधि में श्री मेहता को जीवन निर्वहन भत्ता का भुगतान अनुमान्य होगा तथा उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई भी संचालित होगा। वहीं ग्राम पंचायत हलिवंताकला के मुखिया सविता देवी के द्वारा ग्राम सभा से अयोग्य व्यक्तियों को अबुआ आवास का लाभ दिये जाने संबंधी मामले की जाँच जिला स्तरीय जाँच दल द्वारा कराया गया जिसमें पाया गया कि ग्राम सभा से अयोग्य व्यक्तियों तथा पूर्व से आवास योजना प्राप्त परिवार को भी अबुआ आवास योजना अन्तर्गत चयनित कर स्वीकृति दिलाई गई है। इस संबंध में सविता देवी से स्पष्टीकरण पृच्छा किया गया था। इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही पाया गया।

उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा उक्त परिप्रेक्ष्य में जाँच प्रतिवेदन मुखिया द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को साथ संलग्न करते हुए उनकी वित्तीय शक्ति जब्त करने की अनुशंसा हेतु पत्र पंचायती राज विभाग को भेजी गई है। ग्राम पंचायत हलिवंताकला में जिला स्तरीय जाँच दल से अबुआ आवास योजना अन्तर्गत स्वीकृत 12 घरों का यादृच्छिक भौतिक सत्यापन कराया गया जिसमें पाया गया कि अबुआ आवास योजना के लाभुकों के चयन में अनियमितता हुई है। जिसमें उनके द्वारा ही अयोग्य लाभुकों को अबुआ आवास की स्वीकृति तथा प्रथम किस्त की राशि विमुक्त करने की अनुशंसा किया गया था।

ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा गहनतापूर्वक पर्यवेक्षण नही किये जाने के कारण अयोग्य लाभुकों का पंचायत स्तर से चयन किया गया एवं राशि विमुक्त कराया गया, जो कदापि नियमानुकूल नही है। विदित हो कि अबुआ आवास योजना सरकार की अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसमें प्रखण्ड स्तर से  भी सतत् निरीक्षण की आवश्यकता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में निदेश है कि अयोग्य लाभुकों को किये गए भुगतान की गई राशि एक सप्ताह के अन्दर पुर्ण रूपेण वापसी कराते हुए अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि क्यों नही आपके द्वारा बरती गई लपरवाही के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाए।

उपायुक्त ने बताया कि पूर्व में भी अबुआ आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी करने पर विभिन्न प्रखण्ड के पंचायत सेवक को निलंबित किया गया है, कुछ प्रखण्ड समन्वयक को कार्यमुक्त कर दिया गया है जबकि कई मुखिया का वित्तीय शक्ति भी जप्त हुआ है। उन्होने बताया कि आवास योजना में लाभुकों के चयन में गलती न करें अन्यथा अनियमितता पाए जाने पर इसी प्रकार आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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