पटमदा सीओ का आवंटित सरकारी आवास में रहने का दावा,आरटीआई कार्यकर्ता कृतिवास ने बताया झूठा

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पीएम, प्रदेश मुख्य सचिव व डीसी को पत्र, हाई लेवल जांच, कार्रवाई की मांग

जमशेदपुर: आरटीआई कार्यकर्ता संघ के केन्द्रीय महासचिव सह आजसू पार्टी के जिला सचिव श्री कृतिवास मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मदी ,श्री सुखदेव सिंह मुख्य सचिव और मंजूनाथ भंजत्री उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को

पूर्वी

सिंहभूम जिला अन्तर्गत पटमदा अंचल अधिकारी श्री चन्द्रशेखर तिवारी पर अविलंब विधिः संम्मत कारवाई करने के संबंध में पत्र लिखा है।

उक्त आशय की जानकारी देते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आरटीआई कार्यकर्ता कृतिवास मंडल ने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री चन्द्रशेखर तिवारी अंचल अधिकारी सह जन सूचना पदाधिकारी पटमदा अंचल कार्यालय के पत्रांक 811 पटमदा दिनांक 26 दिसंबर 2022 को दी गई सूचना में कहा गया है कि श्री चंद्रशेखर तिवारी अंचल अधिकारी पटमदा अंचल मुख्यालय में सरकारी आवास आवंटित है और कार्यालय में योगदान की तिथि 01/03 /2021 से रहता है और अंचल अधिकारी के द्वारा आवास भत्ता भी मार्च 2022 से नहीं लिया जा रहा है |

पारडीह से प्रतिदिन 30 किलोमीटर दूरी तय कर आते हैं पटमदा अंचल ऑफिस

लेकिन दुर्भाग्य की बात है श्री चंद्रशेखर तिवारी अंचल अधिकारी पटमदा अपने अंचल मुख्यालय में सरकारी आवास आवंटित होने के पश्चात भी वे सरकारी आवास में नहीं रहकर पारडीह से प्रतिदिन पटमदा अंचल कार्यालय अपनी सरकारी गाड़ी से ही आना-जाना करता है।पारडीह से पटमदा अंचल कार्यालय की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है जबकि सरकारी प्रावधान के तहत अंचल अधिकारी को अपने अंचल कार्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी में रहकर अपने अंचल मुख्यालय में प्रतिदिन आना-जाना करना है जिसके कारण सरकार की राजस्व की क्षति हो रही है।जो उनके अपने कर्तव्य प्रति उदासीनता तथा घोर लापरवाही का घोतक है।

ऊंची पहुंच के कारण गृह अंचल कार्यालय में पदस्थापित

श्री चन्द्रशेखर तिवारी अंचल अधिकारी पटमदा का स्थायी पता कमलपुर पोस्ट + थाना कमलपुर जो कि पटमदा अंचल कार्यालय के ही अन्तर्गत आता है और अपने ऊंची पहुंच के कारण अपने गृह अंचल कार्यालय में ही पदस्थापित है जबकि सरकारी प्रावधान के तहत अपने गृह अंचल कार्यालय में पदस्थापित होने का कोई प्रावधान नहीं है जिसके कारण पटमदा अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है

श्री चन्द्रशेखर तिवारी अंचल अधिकारी सह जन सूचना पदाधिकारी पटमदा के द्वारा मुझे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी गई सूचना में जानबूझकर गलत एवं भ्रामक सूचना प्रदान किया गया है कि अंचल अधिकारी श्री चन्द्रशेखर तिवारी

अंचल मुख्यालय के सरकारी आवास मे रहता है जबकि अंचल अधिकारी अपने सरकारी आवास में नहीं रहता है इस प्रकार की गलत सूचना देकर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का घोर उलंघन किया गया है

श्री मंडल ने प्रधानमंत्री , मुख्य सचिव और जिला के उपायुक्त से अनुरोध किया है कि श्री चंद्रशेखर तिवारी अंचल अधिकारी पटमदा पर उच्च स्तरीय पांच (5)सदस्यीय जांच कमिटी बनाकर जांच किया जाय एवं अविलंब अंचल अधिकारी को गृह अंचल कार्यालय से स्थान्तरण किया जाय एवं अंचल मुख्यालय के आवंटित सरकारी आवास में नहीं रहने के कारण विधिः संम्मत कारवाई की जाय।

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