---Advertisement---

हाईकोर्ट का आदेश: झारखंड में एक माह में लागू करें पेसा कानून

On: August 6, 2025 11:56 AM
---Advertisement---

रांची: झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ ने पंचायती राज विभाग को 6 सितंबर तक पेसा नियमावली लागू करने का आदेश दिया है। ऐसा नहीं करने पर अगली सुनवाई में विभागीय सचिव को स्पष्टीकरण देना होगा। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि 29 जुलाई 2024 को दिए गए आदेश के बावजूद अब तक पेसा नियमावली अधिसूचित क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट 6 सितंबर तक शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करे। अगली सुनवाई भी 6 सितंबर को होगी।

पिछली सुनवाइयों में राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि पेसा नियमावली का मसौदा जारी कर जनता से आपत्ति और सुझाव मांगे गए थे। अब मसौदे को अंतिम रूप देकर कैबिनेट की मंजूरी ली जानी है। लेकिन ठोस प्रगति नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अवमानना कार्रवाई की मांग की है।

पेसा कानून, जो 1996 में आदिवासी हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने लागू किया था, अब तक झारखंड में अधिसूचित नहीं हो सका है। राज्य सरकार ने 2019 और 2023 में नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया, पर उसे लागू नहीं किया गया। इस मामले में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। 29 जुलाई 2024 को कोर्ट ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर नियमावली अधिसूचित करने का आदेश दिया।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

Join WhatsApp

Join Now