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रांची: रांची जिला द्वारा आयोजित चौकीदार नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा में योग्य अभ्यर्थियों के शारीरिक जांच एवं दौड़ का आयोजन बिरसा मुण्डा एथेलेटिक्स स्टेडियम, खेलगांव, रांची में किया जाना है। 24.05.2025 से 26.05.2025 तक शारीरिक जांच एवं दौड़ का आयोजन किया जायेगा। कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा में संलग्न छात्र, उनके अभिभावक अथवा असामाजिक तत्व शारीरिक जांच एवं दौड़ केन्द्र पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिरसा मुण्डा एथेलेटिक्स स्टेडियम, खेलगांव, रांची के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो निम्न है:-

1- पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।

2- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।

3- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

4- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोडकर)।

5- किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।

यह निषेधाज्ञा 23.05.2025 के अपराह्न 07ः00 बजे से 26.05.2025 के अपराह्न 07ः00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

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