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हजारीबाग: मुहर्रम को लेकर निषेधाज्ञा लागू

On: July 16, 2024 4:00 PM
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हजारीबाग: मुहर्रम को लेकर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। जो 19 जुलाई की रात 10 बजे तक लागू रहेगा। प्रशासन से अनुमति के बाद ही धार्मिक जुलूस निकाला जायेगा। डीजे पर सख्त मनाही है। सभी धार्मिक स्थान, मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारा में किसी भी प्रकार की धार्मिक सभा, गोष्ठी, जलसा निषेध रहेगा। रात 10 बजे के बाद धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जायेगा। सोशल मीडिया पर पर भड़काऊ भाषण, मैसेज, ऑडियो, वीडियो पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति व एडमिन पर कार्रवाई की जायेगी।

यह निषेधाज्ञा प्रतिनियुक्त पुलिस बल, कर्मचारी, पदाधिकारी, शादी-विवाह और शव यात्रा पर लागू नहीं रहेगा।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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