हजारीबाग: मुहर्रम को लेकर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। जो 19 जुलाई की रात 10 बजे तक लागू रहेगा। प्रशासन से अनुमति के बाद ही धार्मिक जुलूस निकाला जायेगा। डीजे पर सख्त मनाही है। सभी धार्मिक स्थान, मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारा में किसी भी प्रकार की धार्मिक सभा, गोष्ठी, जलसा निषेध रहेगा। रात 10 बजे के बाद धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जायेगा। सोशल मीडिया पर पर भड़काऊ भाषण, मैसेज, ऑडियो, वीडियो पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति व एडमिन पर कार्रवाई की जायेगी।
यह निषेधाज्ञा प्रतिनियुक्त पुलिस बल, कर्मचारी, पदाधिकारी, शादी-विवाह और शव यात्रा पर लागू नहीं रहेगा।