रांची: राज्य में आगामी नगरपालिका (आम) निर्वाचन को लेकर 23 फरवरी 2026 (सोमवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए बताया गया है कि नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा-25 के तहत यह अवकाश लागू होगा।
जारी आदेश के अनुसार जिन क्षेत्रों में नगरपालिका चुनाव होने हैं, वहां स्थित सभी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, अर्द्धसरकारी संस्थान और अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठान उक्त तिथि को बंद रहेंगे। इसका उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को सुचारू, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है तथा मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है।










