Pune Porsche Accident : नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द, बाल सुधार गृह में भेजा गया

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झारखंड वार्ता न्यूज

Pune Porsche Accident: पुणे कार दुर्घटना के मामले में बुधवार को जुवेनाइल कोर्ट ने आरोपी की जमानत रद्द कर दी है। उसे 5 जून तक बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। आरोपी एक नामी बिल्डर का बेटा है जिसने 18 मई की रात शराब के नशे में अपनी पोर्श कार से बाइक को टक्कर मारी थी। हादसे में बाइक सवार IT इंजीनियर युवक-युवती की मौत हो गई थी।

आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 15 घंटे में ही कुछ शर्तो के साथ रिहा कर दिया था, लेकिन बुधवार को उसे एक बार फिर बुलाया गया। पुणे पुलिस ने केस को गंभीर बताते हुए जुवेनाइल बोर्ड के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने आदेश के रिव्यू के लिए पुलिस को जुवेनाइल बोर्ड जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद बुधवार को पुलिस की अर्जी पर बोर्ड ने आरोपी को दोबारा बुलाया। जिसके बाद जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी की जमानत रद्द कर दिया।

इससे पहले शाम चार पुणे सेशन कोर्ट ने नाबालिग आरोपी के पिता को पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। पुलिस ने इन पांच दिनों में आरोपी के पिता से कई अहम बिंदुओं को लेकर पूछताछ करेगी। इससे पहले कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी के पिता पर लोगों ने स्याही फेंकी थी।

मामले में पुणे पुलिस ने अब तक आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। FIR के मुताबिक, नाबालिग के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। यह जानने के बावजूद उसके पिता ने उसे लग्जरी कार चलाने दे दी। पुलिस ने जिन अन्य चार लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें पुणे के कोजी रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा नमन प्रह्लाद भूतड़ा, उसका मैनेजर सचिन काटकर, ब्लैक क्लब होटल के मैनेजर संदीप सांगले और उसका स्टाफ जयेश बोनकर शामिल हैं। इन पर नाबालिग आरोपी को शराब परोसने का आरोप है।

Satyam Jaiswal

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